गेहूं की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने लगाई स्टॉक लिमिट, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई
Wheat Stock Limit: मप्र सरकार के आदेश के मुताबिक, 9 सितम्बर से 15 दिनों के भीतर व्यापारी/थोक विक्रेता को गेहूं का स्टॉक 2000 मीट्रिक.टन तक लाना है.
Wheat Stock Limit: गेहूं के दाम स्थिर रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट 2000 मीट्रिक टन तय की है. मार्च 2025 तक गेहूं की स्टॉक सीमा तय करने के पहले भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों में नई अधिसूचना द्वारा थोक विक्रेता/व्यापारी की अधिकतम स्टॉक क्षमता और प्रोसेसर्स की मासिक स्थापित क्षमता में संशोधन किया गया है.
संशोधित आदेशानुसार 9 सितम्बर से 15 दिनों के भीतर व्यापारी/थोक विक्रेता को गेहूं का स्टॉक 2000 मिट्रिक.टन तक लाना है. इसी प्रकार प्रोसेसर्स का स्टॉक भी उसकी मासिक स्थापित क्षमता के 60 फीसदी मात्रा को वर्ष 2024-25 के बाकी महीनों की संख्या से गुणा करने पर आने वाली मात्रा के समान से ज्यादा नहीं रखना है.
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नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
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सरकार ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तय सीमा से अधिक रखे अनाज को जब्त किया जाएगा. भंडारण को लेकर विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं.
इस संबंध में राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश गेहूं नियंत्रण आदेश को अधिसूचित किया गया है और स्टॉक सीमा का उल्लंघन पाये जाने पर सक्षम अधिकारियों को प्रवेश तलाशी और अभिग्रहण आदि के लिए पावर दी गई हैं. सभी गेहूं व्यापारियों, थोक विक्रेताओं से कहा गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी गई सीमा अनुसार ही गेहूं का स्टॉक संधारित करें. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर मध्य प्रदेश गेहूं नियंत्रण आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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02:26 PM IST